लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा मुकेश रेपसवाल ने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यय निगरानी के लिए विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्धारित दरों को अधिसूचित कर दिया है। इनमें उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान तथा आयोजित जनसभा में इस्तेमाल होने वाले टैंट, कुर्सियां, लाउडस्पीकर, झंडे, फ्लेक्स, विभिन्न प्रकार के वाहनों, होटल तथा विश्राम गृह के कमरों की दरों को स्थानीय स्तर पर प्रचलित दरों एवं सभी राजनीतिक दलों की जिला इकाइयों के प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद अधिसूचित किया गया है।
इसके अतिरिक्त स्थानीय,राष्ट्रीय दैनिक-पत्रिकाओं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में में विज्ञापन को डीएवीपी दरों के आधार पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों के चुनाव व्यय का आकलन किया जाएगा। निर्धारण एवं अधिसूचित सूची को जिला चंबा में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारीयों व प्रतिनिधियों को प्रेषित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा से प्राप्त कर सकता है।