चंबा शहर में अब जंजघर, पैलेस और मंदिरों में धाम लगाने से पहले लोगों को नगर परिषद चंबा से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। वंही धाम आयोजको को समारोह से पहले 1,000 रुपये की पर्ची भी नगर परिषद से कटवानी पड़ेगी। इसके बाद ही वह धाम का आयोजन कर सकेंगे। बिना अनुमति धाम का आयोजन करवाने पर धाम आयोजकों से नगर परिषद द्वारा 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिला प्रशासन ने इस बारे चंबा शहर के सभी जंजघरों, पैलेस संचालकों और मंदिर प्रबंधनों को पत्र जारी कर दिया है। नगरपरिषद द्वारा यह फैसला शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लिया गया है। चंबा शहर के तहत 11 वार्डों सुल्तानपुर, चौगान, जनसाली, कसाकड़ा, चौंतड़ा, सपड़ी, मुगला, धड़ोग, हटनाला, जुलाहकड़ी व सुराड़ा वार्ड के विभिन्न मोहल्लों में शादियों समेत अन्य समारोहों के दौरान बुक करवाए जाने वाले जंजघरों, पैलसों, मंदिरों में धाम का आयोजन अब नगर परिषद चंबा की अनुमति से होगा। चंबा शहर में कूड़े-कचरे को संस्थागत तरीके से निष्पादित करने के लिए नगर परिषद चंबा ने पहल की है।
शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जिला प्रशासन के आदेशानुसार यह निर्णय नगर परिषद चंबा द्वारा लिया गया है। समारोह के आयोजन की पर्ची कटने के बाद धाम के आयोजन के बाद सफाई ठेकेदार की गाड़ी मौके पर पहुंच कर धाम आयोजन में इस्तेमाल हुई पत्तल, गिलास, डोना समेत सभी वेस्ट से भरे बोरों को उठाकर कूड़ा संयंत्र लेकर जाएगी। इस योजना का मुख्य मकसद शहर के आस-पास के नदी-नालों, खड्डों और रावी नदी में फैलाई जा रही गंदगी को रोकना हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन सहित नगर परिषद के पास कई बार शिकायतें पहुंची हैं। कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोगों को धाम लगाने से पहले नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेनी होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र न लेने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।