उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा ने लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया के दृष्टिगत जनसाधारण को सूचित किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धनराशि या अन्य किसी भी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या किसी अन्य व्यक्ति को देता है जो की किसी व्यक्ति के मतदान करने में अधिकार को प्रभावित करता हो ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितवद्ध है किसी प्रकार भी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है उसे एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ तथा मतदाताओं को डराने पर धमकाने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वार उड़न दस्ता दलों का गठन किया गया है उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से सख्त अनुरोध किया है कि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत का लेन-देन न करें तथा यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता या लेता है या मतदाताओं को डराने व धमकाने का काम करता है अथवा इस संबंध में कोई जानकारी रखता है। तो इसकी सूचना जिला चंबा में स्थापित जिला स्तरीय शिकायत निगरानी कक्ष (कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल) में स्थापित 24*7 निशुल्क दूरभाष नंबर 1950 पर दी जा सकती है।