अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने अफीम मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए, एनडीपीएस एक्ट की धारा 18, 29 के तहत सुखदीप सिंह निवासी गांव भादन थुहा, तहसील अमरोहास जिला फतेहगढ़ साहिब और गुरजंट सिंह निवासी गांव माजरी किशन वाला जिला फतेहगढ़ साहिब को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय शर्मा ने बताया 24 दिसंबर 2017 को थाना प्रभारी सुंदरनगर की पुलिस टीम ने पुंघ में नाका लगा रखा था। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ आ रही एक कार को जांचा गया तब कार में बैठे व्यक्ति घबरा गए। शक होने पर पुलिस ने जब कार की जांच की तो डैशबोर्ड में रखे पॉलीथिन बैग से 383 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। मुकदमे की जांच पूरी होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया, अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया और 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।