चंबा, 2 जून 2025 : एसडीएम चंबा प्रियांशु खाती ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शहरी-स्थानीय निकायों में वार्डों की डीलिमिटेशन की जारी अधिसूचना के तहत नगर परिषद चंबा के अंतर्गत वार्डों के परिसीमन के लिए मसौदा प्रस्ताव का प्रकाशन 2 जून को होगा। नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों द्वारा आपत्तियां या सुझाव 9 जून तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उपायुक्त द्वारा लोगों की और से प्रस्तुत की गई आपत्तियों एवं सुझावों का निपटारा 16 जून तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त द्वारा आदेश पारित करने के 7 दिनों के भीतर आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की जा सकेगी।
मंडलायुक्त द्वारा अपील का निपटान, अपील दायर करने के 5 दिनों के भीतर किया जाएगा । उपायुक्त द्वारा अंतिम परिसीमन आदेश 1 जुलाई या उससे पहले जारी होंगे। इसी तरह सीटों का आरक्षण 11 जुलाई को किया जाएगा। सरकार द्वारा अंतिम आरक्षण आदेश की सूचना हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को 15 जुलाई को प्रेषित होगी।
मंडलायुक्त द्वारा अपील का निपटान, अपील दायर करने के 5 दिनों के भीतर किया जाएगा । उपायुक्त द्वारा अंतिम परिसीमन आदेश 1 जुलाई या उससे पहले जारी होंगे। इसी तरह सीटों का आरक्षण 11 जुलाई को किया जाएगा। सरकार द्वारा अंतिम आरक्षण आदेश की सूचना हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को 15 जुलाई को प्रेषित होगी।