उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज जिला में मैनुअल स्कैवेंजर (हाथ से मैला उठाने) अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्षा में किया गया। उपायुक्त ने इस संदर्भ में नगर परिषद चंबा,डलहौजी छावनी डलहौजी और बकलोह को विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि मैन्युअल स्कैवेंजिंग एक कुप्रथा है। मैनुअल स्कैवेंजरों के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव और इन कार्यों से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 के तहत ऐसे कार्य प्रतिबंधित है । इस एक्ट का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को कारावास या नगदी जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान है।
उन्होंने सूखे और अस्वच्छ शौचालय (बिना सेप्टिक टैंक) के संबंध में भी अधिकारियों को सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ में उन्होंने जिला के सभी एसडीएम से ऐसे मामलों को लेकर भी सूचना उपलब्ध करवाने को कहा। बैठक में जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने बताया कि मैन्युअल स्कैवेंजर(हाथ से मैला उठाने) की प्रथा पूरी तरह बंद है तथा जिला में कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष सीमा कश्यप,तहसीलदार संदीप कुमार,मुख्य कार्यकारी अधिकारी डलहौजी छावनी मेवल क्रिस्टन सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।