लोकसभा निर्वाचन 2024 की अवधि के दौरान मानवीय जीवन की सुरक्षा तथा चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखना के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जनसाधारण को सूचित किया है कि मानव जीवन की सुरक्षा तथा सार्वजनिक शांति के लिए लोकसभा निर्वाचन 2024 की अवधि के दौरान जिला में आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों तथा घातक हथियारों को लेकर चलना पूर्णतया प्रतिबंधित है। जिला दंडाधिकारी के रूप में सीपीसी 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुकेश रेपसवाल ने कहा है कि उक्त आदेश 4 जून 2024 तक लागू रहेंगे तथा इन आदेशों की अवहेलना करना कानून के अनुसार गंभीर दंडनीय अपराध है