चम्बा, 3 मार्च 2025 : ज़िला मुख्यालय चम्बा स्थित वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर में आज सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण व मुख्य न्यायिक जिला दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अध्यक्षता में विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से एक जारूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 25 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया।इस दौरान सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम वृद्ध व्यक्तियों एवं माता-पिता के भरण-पोषण एवं देखरेख का एक प्रभावी व्यवस्था करता है। उन्होंने बताया कि वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।
उन्होंने शिविर में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न कानूनी सहायता के साथ-साथ राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम-2019 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। शिविर में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण व मुख्य न्यायिक जिला दंडाधिकारी ने वरिष्ठ नागरिकों की कानून संबंधी समस्याओं को भी सुना।