उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली को शुद्ध व अद्यतन बनाए रखने के उदेश्य से बूथ लेवल अधिकारीयों द्वारा 20 अगस्त से अपने मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदात्ता सूचियों में विदयमान प्रविष्ठियों के सत्यापन का कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्यापन कार्य 8 सितंबर 2024 तक चलेगा। जिसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा की घर के मुखिया सहित परिवार के समस्त पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा दर्ज समस्त सदस्यों का विवरण सही है। यदि किसी निर्वाचक की प्रविष्ठि में किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि हो तो उसे ठीक करवाया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 1 अक्टूबर 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों में पंजीकरण हेतु छुटे हुए योग्य नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जायेगे। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर योग्य भावी मतदाताओं के साथ साथ ऐसे भावी मतदाता जो अगली तीन तिमाहियों यथा 1अप्रैल 2025 व 01जुलाई 2025 तथा 01 अक्टूबर 2025 को योग्य होगें की भी जानकारी प्राप्त करेगा।इसी तरह एक से अधिक स्थान पर दर्ज मृत व स्थाई रूप से स्थानान्तरित, दोहरें पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से अपमार्जिन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया इस अभियान के दौरान मतदाता पहचान पत्र में विद्यमान खराब गुणवक्ता, गैर मानक तस्वीरों की पहचान कर सम्बन्धित मतदाता से नवीनतम रंगीन फोटो प्राप्त कर उसे परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने समस्त जिला चम्बा के नागरिकों से यह आह्वान किया है कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूचियों के सत्यापन करने में अपना पूर्ण सहयोग ओर अवसर का भरपूर लाभ भी उठाए।